छत्तीसगढ़सरगुजा संभाग

बाल विवाह पर प्रशासन सजग

02 नाबालिग बालिकाओं का विवाह समय रहते रोका गया बलरामपुर।

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बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए जिले में प्रशासन द्वारा सतत और प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विकासखंड अंतर्गत नगर पंचायत कुसमी एवं ग्राम पंचायत शाहपुर में प्रशासन की तत्परता से दो नाबालिग बालिकाओं का बाल विवाह समय रहते रुकवा दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत कुसमी और ग्राम पंचायत शाहपुर में दो नाबालिग बालिकाओं का विवाह तय किया गया था। सूचना मिलते ही प्रशासन की संयुक्त टीम ने संबंधित स्थलों पर पहुंचकर जांच की। जांच में दोनों बालिकाओं की आयु मात्र 15 वर्ष पाई गई।
टीम द्वारा मौके पर परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसमें सहयोग करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रशासन की समझाइश के बाद परिजनों ने बालिकाओं का विवाह उनकी वैधानिक आयु पूर्ण होने के बाद ही करने का आश्वासन दिया।
जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम सभाओं एवं विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानून की जानकारी दी जा रही है।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल प्रशासन को या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर जानकारी दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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