पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत पथ विक्रेताओं को लाभान्वित करने आयोजित हुआ स्वनिधि महोत्सव

योजना से तीन हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित*
*ऋण सहायता से पथ विक्रेताओं को व्यवसाय विस्तार में मिलेगी मदद*
*बलरामपुर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद बलरामपुर मेंसप्ताहिक बाजार के समीप स्थित ऑडिटोरियम भवन में पथ विक्रेताओं को योजना से जोड़ने तथा उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पीएम स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष लोधीराम एक्का, नगर पालिका उपाध्यक्ष दिलीप सोनी, पार्षदगण, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपक एक्का, जिला अग्रणी प्रबंधक अंकित शर्मा, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक तथा नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।।

महोत्सव के दौरान पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत तीन हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति के चेक प्रदान किया गया। पथ विक्रेता श्री सुव्रत मंडल को 25 हजार रुपये, श्री तुलसीदास सिंह को 15 हजार रुपये तथा विधान हलदार को 25 हजार रुपये की ऋण राशि प्रदान की गई। इस सहायता से पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय के संचालन एवं विस्तार में सहायता मिलेगी तथा उनकी आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित होंगे।

नगर पालिका अध्यक्ष लोधीराम एक्का ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने पात्र पथ विक्रेताओं से योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को सशक्त बनाने का आग्रह किया।
जिला अग्रणी प्रबंधक अंकित शर्मा ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम स्वनिधि के तहत बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम चरण में 15 हजार रुपये, द्वितीय चरण में 25 हजार रुपये तथा तृतीय चरण में 50 हजार रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। समय पर ऋण अदायगी करने वाले हितग्राहियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। उन्होंने बताया कि योजना का विस्तार मार्च 2030 तक किया गया है जिससे अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को इसका लाभ मिल सके।
कार्यक्रम में पात्र हितग्राहियों के लंबित आवेदनों के निराकरण भी किया गया। साथ ही पात्र पथ विक्रेताओं से योजना का लाभ लेने हेतु निकटतम बैंक शाखा अथवा नगर पालिका कार्यालय से संपर्क करने की अपील की गई।
गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार 2030 तक कर दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक पथ विक्रेता इसका लाभ ले सकें। योजना के अंतर्गत समय पर ऋण अदायगी करने वाले हितग्राहियों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी का भी लाभ दिया जाता है।