स्कार्पियो वाहन में गाय बैल को कुरता पूर्वक ठूस-ठूस कर भरकर वध हेतू बूचड़खाना ले जाने वाले एक आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर जिले के निवासी प्रार्थी मुकेश कुमार पिता विष्णुराम जाति कवंर उम्र 30 वर्ष ग्राम नवाडीहा बकाईन टोली कुसमी के द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2026 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 29 जनवरी 2026 को सूचना मिली कि एक

स्कार्पियो वाहन में गाय बैल को कुरता पूर्वक ठूस-ठूस कर भरकर वध हेतू बूचड़खाना ले जा रहे है कि सूचना पर प्रार्थी अपने अन्य सहयोगियों के साथ बकाईन टोली रोड पर निकलकर छिप कर स्कॉर्पियो वाहन के आने का इन्तज़ार कर रहे थे कि रात लगभग 01 बजे एक स्कार्पियो वाहन कमांक JH-01-AA-0959 सिविलदाग तरफ से आ रही थी जिसे रूकवा रहे थे तभी कुछ दूरी पर स्कार्पियो को रोक कर गाडी से 03 आदमी स्कार्पियो को छोकर भागने लगे तभी दौड़ते समय रात के अंधेरे में एक व्यक्ति गिर गया जिसे पकड़कर पूछे तो अपना नाम संजीव घासी ग्राम कुसमी खिखिरपारा का रहने वाला बताया। भागने में से एक व्यक्ति ताहिर अंसारी पिता रहीस अंसारी ग्राम नवडीहा का था। एक अन्य व्यक्ति जिसको नही पहचान पाये। जो स्कार्पियों वाहन में 06 नग गाय बैल को क्रूरता पूर्वक मुह और चारों पैर को बांध कर ठूस ठूस कर स्कार्पियो में लोड कर वध हेतू बुचड़खाना झारखंड की ओर ले जा रहे थे। रात में अन्य आरोपियों को गांव में खोज रहे थे नही मिलने पर संजीव घासी एवं 06 नग गाय बेल को स्कार्पियो सहित थाना परिसर में लेकर आये है। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना कुसमी में अपराध क्रमांक 11/2026 धारा 4,6,10 कृषक पशु परि अधिनियम 11(घ ) पशु क्रूरता अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान गाय बैल मवेशी 06 नग को एवं एक सफेद रंग का स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक जेएच 01 एए 0959 को जप्त कर आरोपी संजीव घासी पिता रमेश घासी को दिनांक 30/1/2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेएमएफसी न्यायालय राजपुर में पेश किया गया है।*